महानगर पालिका सफाई कर्मचारियों की कमेटी की सिफारिशें लागू करें : कर्म सेना की मांग

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मुंबई / अकबर खान

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की ओर से लाड समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप व्यापक संशोधित शासकीय निर्णय संख्या- 2018/प्र.सं.46/साक, दिनांक 24 फरवरी 2023 सफाई कर्मचारियों के विरासत अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंध में जारी किया गया है।सरकारी / अर्ध-सरकारी / नगर निगम / नगर पालिकाएँ / नगर परिषद / कटक बोर्ड / राज्य सरकार निगम / राज्य सरकार स्वायत्त संस्थान / पैरास्टैटल संस्थान / सहायता प्राप्त संस्थान / सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पशु चिकित्सा कॉलेज आदि। शौचालय की सफाई, सीवेज सिस्टम, जल निकासी, अस्पताल की सफाई, मुर्दाघर की सफाई और प्रतिष्ठानों में स्वच्छता जैसे विभिन्न पदों को शामिल करके सफाई कर्मचारी की एक नई परिभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त सरकारी निर्णय के अनुसार, बृहन्मुंबई नगर निगम के नालों, मुख्य नालों, बाजारों, श्मशानों, सार्वजनिक और उपनगरीय अस्पतालों में गंदगी से संबंधित स्वच्छता कार्य करने वाले कर्मचारियों को घोषित करके लैड समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक नया परिपत्र जारी किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालयों और सफाई कर्मचारियों के समान स्वच्छता कार्यों के लिए नगर निगम कर्मचारी कामगार सेना के अध्यक्ष बाबा कदम और उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबले-बापरकर ने नगर आयुक्त भूषण गगरानी से संपर्क किया है।

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